पीएफ (PF) से पैसा कैसे निकालें
1.अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक पर क्लिक करें। अब अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। 2.इसके बाद Manage पर क्लिक करें और अपना KYC चेक कर लें। इसके बाद Online Services पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
1.अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक पर क्लिक करें। अब अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। 2.इसके बाद Manage पर क्लिक करें और अपना KYC चेक कर लें। इसके बाद Online Services पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
3.यहां आपको EPF के पूरे पैसे निकालने, लोन और एडवांस के लिए कुछ पैसा निकालने और पेंशन के लिए पैसा निकालने जैसे विकल्प दिखाई देंगे। आप अपनी जरूरत के अनुसार दिए किए विकल्प में से कोई एक चुन लें।
4.अब क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन भरकर सबमिट कर दें। फॉर्म भरने के 10 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ईपीएफ की राशि जमा हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लोगों ने निकाला पैसा
EPFO के अनुसार पिछले साल 2019-20 में कुल 72 हजार करोड़ रुपए निकाले गए थे। वहीं इस वित्त वर्ष में सिर्फ चार महीने में 30 हजार करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32 फीसदी अधिक दावों का निपटारा किया है। 5 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 35,445 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है।
EPFO के अनुसार पिछले साल 2019-20 में कुल 72 हजार करोड़ रुपए निकाले गए थे। वहीं इस वित्त वर्ष में सिर्फ चार महीने में 30 हजार करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32 फीसदी अधिक दावों का निपटारा किया है। 5 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 35,445 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है।