ऐसे अपडेट करें जन्म तिथि: अगर आपकी जन्म की तारीख में अंतर तीन साल से कम है, तो उस स्थिति में आपको ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपना आधार या ई-आधार सब्मिट करना होगा।
वहीं, अगर आपकी जन्म की तारीख में अंतर तीन साल से ज्यादा का है, तो उस मामले में, आपको ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आधार या ई-आधार के साथ इनमें से एक दस्तावेज सब्मिट करना होगा–
– कोई स्कूल या शिक्षा संबंधित सर्टिफिकेट।
– बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रार द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट।
– पासपोर्ट।
– केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं के सर्विस रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट।
– किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ESIC कार्ड आदि।
– मेंबर की जांच कर सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट।
ऑफिशियल वेबसाइट:
आपको जन्म की तारीख को सही करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सब्मिट करनी होगी। इसके लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं।
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड या PF सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है। अधिकांश कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 परसेंट हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है। इतनी ही रकम हर महीने कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है।