Handicap Pension: अब विकलांगों को सरकार हर महीने देगी 500 रुपए, लाभ के लिए ऐसे करें आवेदन

Handicap Pension Scheme : शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की मदद के लिए सरकार ने शुरू की पेंशन योजना
इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा

<p>Handicap Pension Scheme</p>
नई दिल्ली। महिलाओं एवं बुजुर्गों के बाद अब विकलांगों को भी पेंशन (Pension) मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने हैंडीकैप पेंशन योजना (Handicap pension yojana) चलाई है। इससे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को किसी के सामने मोहताज होने की जरूरत नहीं होगी। सरकार उन्हें हर महीने 500 रुपए देगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन बातों की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है।
योजना से ज़ुड़ी शर्तें
1.विकलांग व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आईडी प्रूफ की जरूरत होगी।
2.आवेदक की मासिक आय 1000रुपए या इससे कम हो। अगर वो पत्नी के साथ रहता है तो मासिक आय 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
3.आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने चाहिए।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
1.लाभार्थी की पासपोर्ट के आकार की फोटो
2त्रलाभार्थी का आयु प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्‍म तिथि अंकित हो
3.लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र‚ राशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक
4.लाभार्थी का आधार नम्‍बर
5.लाभार्थी का मोबाइल नम्‍बर
6.लाभार्थी का बैंक पासबुक
7.लाभार्थी का सक्षम अधिकारी की ओर से सत्यापित आय प्रमाण पत्र
8.लाभार्थी का विकलांगता प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्‍त किया जा सकता है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म को डाउनलोड करके इस में अपनी सारी जानकारी विस्तारपूर्वक भरें। इसे सबमिट करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि कोई गलती होने पर आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। आप चाहे तो अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरने में मदद ले सकते हैं। पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
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