ITR Form 3 : कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को पहली बार देनी होगी ये जानकारियां

Assessment year 2020-21 के लिए ITR 3 Form E-Filing के लिए हुआ अवेलेबल
सालाना 1 लाख से ज्‍यादा Electricity Bill चुकाने वालों को देनी Income Tax Department को जानकारी
साल में Foreign Trips में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वालों को भी देनी हो सूचना

<p>Businessmen will have to give information for 1st time in ITR Form 3</p>

नई दिल्ली। कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स को लेकर बड़ी खबर आ गई है। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के अनुसार असेसममेंट ईयर 2020-21 ( Assessment Year 2020-21 ) के लिए आईटीआर फॉर्म 3 ( ITR Form 3 ) ई-फाइलिंग ( E Filling ) के लिए अवेलेबल हो गया है। जिसे एक्सल या जावा के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। जानकारों के अनुसार इस फॉर्म में डिपार्टमेंट की ओर से कई अहम बदलाव किए हैं। वैसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) की ओर से असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी 30 नवंबर कर दी है। आपको बता दें कि कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को आईटीआर फॉर्म 3 भरना होता है।

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यह देनी होंगी जानकारी
– सालाना 1 लाख से ज्‍यादा बिजली बिल चुकाया है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी।
– विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च करने का ब्योरा देना होगा।
– करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्‍यादा कैश डिपॉजिट की भी जानकारी देनी होगी।

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टैक्स सेविंग निवेश की भी देनी होगी जानकारी
वहीं दूसरी ओर आईटीआर फॉर्म-3 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक किए गए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की डिटेल भी देनी होगी, जिसे शेड्यूल डीआई के तहत दिखाना होगा। जिसमें टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स या डोनेशन की पूरी जानकारी देनी होगी, जो उसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच किए हैं। वास्तव में मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए 31 जुलाई तक टैक्‍स सेविंग स्‍कीम में इंवेस्टमेंट की छूट प्रदान की हुई है।

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