केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी सरकार के इस कदम ने पूरे देश को कर दिया खुश, मिलेगी बड़ी राहत

जिन लोगों, व्यापारियों ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की है आैर केरल की बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और केरल के मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान दिया है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।

<p>केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी सरकार के इस कदम ने पूरे देश को कर दिया खुश, मिलेगी बड़ी राहत</p>

नर्इ दिल्ली। केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करने के मामले में आलोचना झेल रही केंद्र की मोदी सरकार ने केरल आैर देश को खुश करने के लिए एेसा कदम उठा लिया है जो अब तक की सबसे बड़ी राहत हो सकती है। जिन लोगों, व्यापारियों ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की है आैर केरल की बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और केरल के मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान दिया है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। वहीं दूसरी आेर केरल के बैंकों ने कर्ज का नए सिरे से निर्धारण करने का फैसला किया है।

अगले 6 महीने तक नहीं लिया जाएगा एजुकेशन लोन
बैंकों ने नई चेक बुक जारी करने पर सेवा शुल्क और फीस ना लेने का फैसला किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति केरल की आपात बैठक में फैसला लिया गया कि एजुकेशन लोन पर 6 महीने तक किसी तरह की कोर्इ वसूली नहीं की जाएगी। वहीं अन्य कार्यों पर 1 साल तक कोर्इ चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कर्ज भुगतान को 5 साल के लिए पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

किसी कार्ड पर नहीं लिया जाएगा चार्ज
केनरा बैंक के चेयरमैन की मानें तो बाढ़ से प्रभावित ग्राहकों से डेबिट कार्ड और चेक बुक के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। उन्‍होंने ने कहा कि सभी दस्तावेज और डेटा सुरक्षित है प्रत्येक बैंक का पता रिकवरी केंद्र है। उन्होंने कहा कि 323 बैंक शाखाएं और 423 एटीएम बाढ़ में डूबे हुए हैं प्रभावित शाखाओं में से 162 में काम शुरू हो गया है।

अधिकारी देंगे एक दिन का वेतन
वहीं दूसरी आेर आयकर अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए एक दिन का वेतन देने का एेलान किया है। भारतीय राजस्व सेवा संघ ने केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चिंता जताते हुए कहा कि कि भारतीय राजस्व सेवा संघ से जुड़े सभी अधिकारी केरल में राहत कार्यों के लिए अपना कम से कम 1 दिन का वेतन देंगे।

दान होगा 100 फीसदी टैक्‍स फ्री
वहीं गैर सरकारी संगठनों को दिए गए योगदान पर 50 फीसदी कर छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष लोगों संगठनों एवं ट्रस्ट से स्वैच्छिक आधार पर योगदान स्वीकार करता है। इस कोष में किए गए योगदान को आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत कर छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों के लिए यह इस बात पर निर्भर है कि क्या उन्हें आयकर कानून से छूट है अगर ऐसा है तो इसी के तहत 50 फीसदी छूट मिलेगी।

 

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