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Cryptocurrency के प्रतिबंध पर बनेगा कानून, निवेशकों को मिल सकता है 6 महीने का एग्जिट विंडो

बजट 2021 से पहले, क्रिप्टोकरेंसी और Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 को प्रस्तावित किया था। यह बिल क्रिप्टोकरेंसी में सभी लेन-देन के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने वाला था।

Apr 23, 2021 / 08:27 am

Saurabh Sharma

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Cryptocurrency। भारत में Cryptocurrency को लेकर अभी भी कई तरह के संशय है। उसके बाद भी देश में 70 लाख से ज्यादा निवेशक Cryptocurrency में निवेश करते हैं। वहीं दूसरी सरकार Cryptocurrency को लेकर सभी तरह के संशयों को दूर करने और बैन पर कानून बनाने को लेकर काम शुरू कर चुकी है। कानून लागू होने 6 से 7 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में निवेशकों को इतने ही समय का एग्जिट विंडो भी देने की बात चल रही है। वैसे यह विंडो 3 महीने का भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार विधेयक का अंतिम मसौदा अभी मंत्रिमंडल द्वारा फाइनल नहीं किया गया है।

कानून बन जाने पर क्या होगा?
अगर Cryptocurrency पर नया कानून बन जाता है तो बिटकॉइन समेत देश में सभी डिजिटल करेंसी पर बैन लग जाएगा। जिसके बाद निवेशकों को सिर्फ उसी डिजिटल करेंसी में निवेश कर पाएंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रूव होगी। वहीं कानून के प्रस्तावित मसौदे में फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर बैन लगा रहेगा, वहीं दूसरी ओर सरकार आपकी ट्राजेक्शन हिस्ट्री का पूरा डाटा डिमांड कर सकती है।

70 लाख भारतीय निवेशक
एक अनुमान के अनुसार देश में 70 लाख भारतीय निवेशकों के पास 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी है। वैसे इसका कोई आधिकारिक डाटा किसी के पास नहीं है। वहीं भारत सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ एक मजबूत रुख बनाए रखा है। जिस वजह से बजट 2021 से पहले, क्रिप्टोकरेंसी और Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 को प्रस्तावित किया था। यह बिल क्रिप्टोकरेंसी में सभी लेन-देन के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने वाला था। हालांकि, इसने आगे चर्चा के लिए रोक लगा दी है और सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

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