किराए से 20 लाख से ज्यादा का इनकम, तो देना होगा जीएसटी 

अगर किसी प्रकार  के किराये से आपका 20 लाख  सालाना की कमाई हो रही तो आप तुरंत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी ) रजिस्ट्रेशन करें।

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