जिलाधिकारी ने लगाई मुहर आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट पर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अपनी मुहर लगा दी है। जिलाधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद आज से नया सर्किल रेट लागू हो जाएगा। इस बार जिले के सर्किल रेट में पिछले साल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रजिस्ट्री में राहत दिलाने का भरपूर प्रयास किया गया है। रजिस्ट्री में दी जाने वाली छूट से लाखों फ्लैट खरीदारों, व्यवसायियों व ऑफिस चलाने वालों को फायदा मिलना तय है।
ये है रजिस्ट्री में छूट का प्रस्ताव – नए प्रस्ताव के अनुसार फ्लैट की रजिस्ट्री के समय कॉमन सुविधाओं पर लगने वाला सरचार्ज 15 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है। – बाइक पार्किंग पर लगने वाली 75 हजार रुपए की स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
– ग्राउंड फ्लोर पर दुकान की रजिस्ट्री में विशेष छूट दी गई है। अब दुकान की संपत्ति के मूल्यांकन पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।
– ग्राउंड फ्लोर पर दुकान की रजिस्ट्री में विशेष छूट दी गई है। अब दुकान की संपत्ति के मूल्यांकन पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।
– बेसमेंट में दुकान की रजिस्ट्री करने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।