कोविड 19 की दूसरी लहर का प्रकोप, सरकार ने जीएसटी टैक्सपेयर्स को दीं कई राहतें

सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए देय कर, जो अप्रैल 2021 में देय था।

<p>Govt relaxes several compliance timelines under GST</p>

नई दिल्ली। कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत विभिन्न वैधानिक और नियामकीय अनुपालनों को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं।

5 करोड़ से ज्यादा कारोबार करने वालों को राहत
5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर और उसके बाद 18 फीसदी ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

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जिनका कारोबार है 5 करोड़ या उससे कम
वहीं 5 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों हेतु देय कर, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए सामान्य करदाताओं और क्यूआरएमपी योजना के तहत आने वाले करदाताओं दोनों ही के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्य ब्याज दर अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

कंपोजिशन स्कीम की डेट आगे खिसकाई
कंपोजिशन स्कीम के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए देय कर, जो अप्रैल 2021 में देय था, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले 15 दिनों के लिए शून्य ब्याज दर, अगले 15 दिनों के लिए 9 प्रतिशत ब्याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है।

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लेट फीस माफ
विलंब शुल्क माफ किए जाने की दिशा में 5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों, जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3बी में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।

रिटर्न दाखिल करने की डेट को बढ़ाया
5 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधियों (मासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो क्रमश: अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय हैं, के लिए और जनवरी-मार्च 2021 की अवधि (क्यूआरएमपी योजना के तहत त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए), जो अप्रैल 2021 में देय है, के लिए अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3बी में जमा किए गए रिटर्न के संबंध में विलंब शुल्क को 30 दिनों के लिए माफ कर दिया गया है।

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इन फॉर्म को जमा करने की डेट बढ़ाई
जीएसटीआर-1, आईएफएफ, जीएसटीआर-4 और आईटीसी-04 दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अप्रैल महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और आईएफएफ दाखिल करने की अंतिम तारीख (मई में निर्दिष्ट) 15 दिन बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है। इसके अलावा जनवरी-मार्च, 2021 की तिमाही के लिए फॉर्म आईटीसी-04 दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है।

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