ईसीएलजीएस के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपए के एक्सट्रा कर्ज की मंजूरी

वित्त मंत्री ने सचिवों के साथ आत्मनिर्भर भारत के क्रियान्वयन की समीक्षा कीसरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की ईसीएलजीएस योजना को किया था मंजूर

<p>Finance Minister Nirmala Sitharaman&#8217;s statement on Covid 19 tax</p>

नई दिल्ली। बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ईसीएलजीएस के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2,05,563 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की है। महामारी के समय में मझोले और छोटे सेक्टर्स को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की ईसीएलजीएस योजना को इस वर्ष की शुरुआत में आत्मनिर्भर भारत पैकेज यानी एएनबीपी के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

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2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर
केंद्र द्वारा की गई इस संबंध में प्रगति के अनुसार, 4 दिसंबर तक, प्राइवेट सेक्टर के 23 शीर्ष बैंक और 31 एनबीएफसी द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट राशि 2,05,563 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि 1,58,626 करोड़ रुपए 40,49,489 कर्जदारों को दिए गए हैं। इस योजना में 26 नवंबर को संशोधन किया गया था और इसकी अवधि अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, निर्धारित टर्नओवर सीमा को हटा दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि 45 लाख इकाइयां इस योजना के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू कर सकती हैं और नौकरियों की सुरक्षा कर सकती हैं।

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पोर्टफोलियो खरीद को मंजूरी दी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ एएनबीपी की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में मुख्य क्रियान्वयन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि पैकेज वांछित परिणाम उत्पन्न कर सके। 4 दिसंबर की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 27,794 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो खरीद को मंजूरी दी है और वर्तमान में 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के तहत 1,400 करोड़ रुपए के लिए वार्ता की प्रक्रिया में हैं।

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इनको भी किया गया वितरण
बॉन्ड या वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की खरीद की समय सीमा को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। 4 दिसंबर तक, इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। शेष राशि 5,000 करोड़ रुपए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित किए गए। इसके अलावा, नाबार्ड ने छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एसएलएफ से संवितरण को शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को दिशानिर्देश जारी किए थे।

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