ट्वीट में दी जानकारी
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके कहा, ‘दिसंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फार्म दायर करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी 2018 कर दी गई है।’
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके कहा, ‘दिसंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फार्म दायर करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी 2018 कर दी गई है।’
क्या है जीएसटीआर-3बी?
बता दें जीएसटीआर-3बी एक सरल रिटर्न फार्म है जो कि एक जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद सीबीईसी द्वारा शुरू किया गया। इस फॉर्म में बिक्री आपूर्ति और खरीद आपूर्ति का डाटा भरना होता है। जीएसटी रिटर्न भरना सभी कारोबारियों के लिए जरूरी है। भले कारोबारी ने जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच कोई भी लेनदेन नहीं किया है, फिर भी उनका जीएसटीआर-3B फॉर्म भरना जरूरी है। गौरतलब है कि सीबीईसी ने जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों के लिए रिटर्न दायर करने की तारीखें पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
बता दें जीएसटीआर-3बी एक सरल रिटर्न फार्म है जो कि एक जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद सीबीईसी द्वारा शुरू किया गया। इस फॉर्म में बिक्री आपूर्ति और खरीद आपूर्ति का डाटा भरना होता है। जीएसटी रिटर्न भरना सभी कारोबारियों के लिए जरूरी है। भले कारोबारी ने जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच कोई भी लेनदेन नहीं किया है, फिर भी उनका जीएसटीआर-3B फॉर्म भरना जरूरी है। गौरतलब है कि सीबीईसी ने जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों के लिए रिटर्न दायर करने की तारीखें पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।