अवैध पार्किंग से हर महीने कमा रहे थे लाखों रुपए, अब मिली एेसी भयानक सजा

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।

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नई दिल्ली। पैसे कमाने की चाहत में किसी भी व्यक्ति से जिंदगी में कभी न कभी गलत काम काम हो ही जाता है। पकड़े जाने पर यह लोग सजा भी भुगतते हैं। यह सजा जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। लेकिन आज हम आपको एक एेसी सजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बार में खुद आरोपियों ने भी नहीं सोचा होगा। यह मामला दिल्ली से सटे नोएडा से जुड़ा है। यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से पार्किंग चलाने पर 11 लोगों को यह सजा सुनाई है। यह सजा इन लोगों के लिए भयानक सजा के समान है।
यहां का है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 लोगों पर गौतमबुद्ध नगर में प्रवेश करने का प्रतिबंध लगाया है। इन लोगों पर नोएडा के सेक्टर-16 और सेक्टर 58 में अवैध रूप से पार्किंग संचालित करने और लोगों से धन उगाही करने का आरोप है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को यह सजा सुनाई। कोर्ट ने इन लोगों को यह सजा गुंडा एक्ट-1970 के तहत सुनाई है। इन 11 में से आठ लोग सेक्टर 16 और 3 लोग सेक्टर 58 में पार्किंग के नाम पर धन की उगाही कर रहे थे।
कोर्ट में साबित नहीं कर सके बेगुनाही

रिपोर्ट के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक रिपोर्ट भेजकर इन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद कोर्ट ने आरोपियों को जवाब देने और नोएडा अथॉरिटी से जमीन को लेकर जवाब देने को कहा था। नोएडा अथॉरिटी में कोर्ट ने कहा था कि उसने दोनों सेक्टरों की जमीन निजी ऑपरेटरों को पार्किंग संचालित करने के लिए आवंटित की है। जबकि आरोपी किसी भी कॉन्ट्रेक्टर से अपना संबंध साबित नहीं कर पाए थे।
ये हैं आरोपी

अवैध रुप से पार्किंग संचालित करने पर गौतमबुद्ध नगर से जिला बदर किया गया है उनमें बजरंगी सहाय, सोनू कुमार झा, सिंटू कुमार झा, श्याम बिहारी, निरंजन झा, मुकेश कुमार राय, मंटू कुमार झा, चंदन कुमार, रमेश यादव और प्रमोद कुमार शामिल हैं। साथ ही कोर्ट ने इन लोगों के जिले में प्रवेश करने पर आम लोगों से पुलिस को सूचित करने को कहा है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाए।
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