व्यापार में धोखाधड़ी का लगाया आरोप
डिंडोरी. महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोषी साहू के पति रामजी साहू पर मंगलवार को कांग्रेस नेता रमेश राजपाल ने व्यापार में धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। रमेश की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 420 और 407 के तहत अपराध कायम कर लिया है। पूरा मामला दोनो के बीच व्यावसायिक लेनदेन से जुड़ा हुआ है। रमेश ने शिकायत में कहा है कि रामजी ने उनके साथ जानबूझकर धोखाधड़ी की है। पुलिस को प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध कराते हुए जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है।
पुलिस को दी जानकारी
खनूजा कॉलोनी निवासी रमेश राजपाल पिता गागन दास राजपाल ने शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी के नाम कोहका ग्राम में राइस मिल संचालित है। जहां से 5 अप्रैल 2021 को रमेश ने एक ट्रक रिजेक्टेड चावल छत्तीसगढ़ के रायपुर के नेवरा स्थित विजय ट्रेडिंग कंपनी तक पहुंचाने का काम रामजी साहू को सौंपा था। जिसमें 3 लाख 37 हजार कीमत के रिजेक्टेड चावल को रामजी ने ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 6323 में लोड कराया और मिल संचालक रमेश को सकुशल सामग्री पहुंचाने का वादा किया। कुछ दिन बाद चावल की कीमत को लेकर रमेश ने विजय ट्रेडिंग कंपनी को फोन किया तो पता चला कि चावल कंपनी तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे में धोखाधड़ी की शंका पर रमेश ने रामजी से जानकारी ली। इस पर रामजी ने चावल की कीमत अदा करने की बात कही। लेकिन बाद में रामजी अपनी बात से पलट गए और रमेश को रुपए नहीं लौटाए। लगातार बातचीत के बाद भी जब रमेश को रुपए नहीं मिले तो उन्होंने आज पुलिस की शरण ली। सबूत के तौर पर पुलिस को जरूरी दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराएं हैं।
द्वेषपूर्वक एफआइआर
मामले में रामजी साहू ने कहा कि रमेश राजपाल और मेरे बीच पूर्व में व्यावयासिक लेनदेन हुआ था। कुछ रकम के हिसाब-किताब को लेकर मुझ पर निजी भावना से ग्रसित होकर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने मुझ पर 3 लाख 37 हजार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट कराई है। जबकि करीब 2 लाख उन्हें दे चुका हूं। अब सिर्फ 45 हजार देना बाकी है। मैं जांच के लिए तैयार हूं और हर तरह की मदद करूंगा।