धार्मिक स्थलों सहित मन्दिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों पर रोक
धौलपुर. जिले में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढऩे के साथ ही प्रशासन भी कड़े कदम उठा रहा है। इसे देखते हुए ही जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने शनिवार को नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मन्दिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है। कलक्टर ने बताया कि इन भण्डारों में काफी संख्या में लोग एकत्रित होते है। जिससे संक्रमण की चेन बनने का खतरा है। इस कारण जिले में स्थित सभी धार्मिक स्थलों, पार्कों तथा सभी सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा सभी प्रकार के मेला, जुलूस एवं धर्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के भण्डारे व सार्वजनिक भोज के आयोजनों पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों जिनके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट हैं, पर तत्काल सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है।
धौलपुर. जिले में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढऩे के साथ ही प्रशासन भी कड़े कदम उठा रहा है। इसे देखते हुए ही जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने शनिवार को नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मन्दिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों के आयोजन पर पूर्णत: रोक लगा दी है। कलक्टर ने बताया कि इन भण्डारों में काफी संख्या में लोग एकत्रित होते है। जिससे संक्रमण की चेन बनने का खतरा है। इस कारण जिले में स्थित सभी धार्मिक स्थलों, पार्कों तथा सभी सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा सभी प्रकार के मेला, जुलूस एवं धर्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के भण्डारे व सार्वजनिक भोज के आयोजनों पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों जिनके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट हैं, पर तत्काल सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है।