पूर्व सांसद के नाती के लाइसेंसी असलहा से हुर्इ थी ड्राइवर की हत्या, बाॅडीगार्ड को आजीवन कारावास

18 जून 2015 को हुई थी पूर्व सांसद के ड्राइवर की हत्या, अंगरक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

<p>Big decision of court: Girl child victim of lust will get abortion</p>
देवरिया के चर्चित पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल के ड्राइवर की हुई हत्या में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अपर जिला जज के न्यायाालय ने ड्राइवर की हत्या के मामले में पूर्व सांसद के निजी अंगरक्षक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला जज मनोज कुमार मिश्र ने यह सजा सुनाई।
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देवरिया सदर संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके गोरख प्रसाद जायसवाल के ड्राइवर थे यासीन अहमद। बलिया के बहेरी गांव के रहने वाले यासीन की 18 जून 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि पूर्व सांसद के ड्राइवर यासीन व प्राइवेट गनर गौतम सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के रहने वाले गौतम सिंह ने पूर्व सांसद के पोते व बसपा नेता मुरली मनोहर जायसवाल के राइफल से गोली मार दी। गोली लगने से यासीन की मौके पर ही मौत हो गई। यासीन के भाई सुलेमान अहमद की तहरीर पर बरहज पुलिस ने गौतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मामला काफी दिनों से न्यायालय में चल रहा था। सुनवाई के दौरान गौतम सिंह द्वारा यासीन को गोली मारने की वारदात के संबंध में पूर्व सांसद के परिवार ने भी अदालत को सबूत दिए थे। अदालत में पूर्व सांसद के पोते मुरलीमनोहर जायसवाल ने इस बाबत बयान भी दर्ज कराया था। अपर जिला जज ने मामले की सुनवाई करने के दौरान सभी पक्षों को सुना और निजी अंगरक्षक गौतम सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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