विशेष दल का गठन
जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया कि कोविड संक्रमण में हो रही निरंतर वृद्घि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। इसमें अधिकारियों को नियुक्त कर निर्देशित किया है कि मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, कार्यालय स्थल की साफ-सफाई, सार्वजनिक रूप से नहीं थूकने, इक_ा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संदिग्धों की जांच के लिए चिकित्सा दल भेजना आदि पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग के लिए विश्ेाष दल भी उपखण्डवार गठन किया गया है।
जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया कि कोविड संक्रमण में हो रही निरंतर वृद्घि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। इसमें अधिकारियों को नियुक्त कर निर्देशित किया है कि मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, कार्यालय स्थल की साफ-सफाई, सार्वजनिक रूप से नहीं थूकने, इक_ा नहीं होना एवं सामाजिक दूरी रखना, लक्षणों को नहीं छिपाने, आवश्यकता होने पर डॉक्टर से मिलने और संदिग्धों की जांच के लिए चिकित्सा दल भेजना आदि पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह संयुक्त प्रवर्तन दलों के सहयोग के लिए विश्ेाष दल भी उपखण्डवार गठन किया गया है।
एक ही परिवार के पांच जने कोरोना संक्रमित
लालसोट. उपखण्ड के खटवा गांव की लालसोट्या ढाणी में एक ही परिवार के पांच जने कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला कलक्टर पीयुष सामरिया ने उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ की अनुशंसा पर उक्त ढाणी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है । जिला कलक्टर ने आदेश में बताया कि कोरोना रोगियों को उनके उपचार सुविधा स्थलों या उनके घर पर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस व पंचायती राज अधिकारियों की होगी । जिला कलक्टर ने आदेशों में बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लालसोट. उपखण्ड के खटवा गांव की लालसोट्या ढाणी में एक ही परिवार के पांच जने कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला कलक्टर पीयुष सामरिया ने उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ की अनुशंसा पर उक्त ढाणी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है । जिला कलक्टर ने आदेश में बताया कि कोरोना रोगियों को उनके उपचार सुविधा स्थलों या उनके घर पर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस व पंचायती राज अधिकारियों की होगी । जिला कलक्टर ने आदेशों में बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।