दंतेवाड़ा

जिले के भीतर अंतरजिला आवागमन के लिए इस जिले में बन रहा पास, जारी किए गए दिशा निर्देश, बस करना होगा ये……

राज्य शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति पत्र यथा पास जारी किया जाएगा।

दंतेवाड़ाMay 01, 2020 / 03:46 pm

Badal Dewangan

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दंतेवाड़ा. कोरोना वायरस कोविड.19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लाकडाउन के दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनजर केवल अत्यावश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन तथा अत्यावश्यक कारणों से ही आवागमन की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिले के भीतर और अंतरजिला आवागमन की अनुमति संबंधित कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी। जिसके तहत मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातकालीन स्थिति में ही अनुमति दी जा सकेगी।

इस तरह होगा तय
अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अनुमति केवल राज्य स्तर से दी जाएगी। इसके लिए आवेदक के निवास स्थान से सम्बंधित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा आपात स्थिति के मद्देनजर अनुमति के लिए अनुशंसा सीजी डॉट होमसेक्रेटरी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर गृह विभाग के सचिव को भेजी जा सकेगी। अनुमति के बारे में अंतिम निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा। राज्य शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति पत्र यथा पास जारी किया जाएगा।

अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यावेदन आवेदक एवं प्रवास करने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र आधार कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र आदि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ आवागमन के उद्देश्य की पुष्टि के लिए मृत्यु प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा ग्राम पंचायत या चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मेडिकल इमरजेंसी प्रकरण में चिकित्सा संबंधी रिफरकर्ता चिकित्सक या अस्पताल का दस्तावेज, चिकित्सालय का नाम एवं स्थान का नाम, अन्य आपात स्थिति अत्यावश्यक कारण के लिए सुसंगत दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के परीक्षण तथा वास्तविक अत्यावश्यकता होने पर ही संबंधित आवेदक का अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

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