क्राइम

दिल्लीः प्लाज्मा दान के नाम पर विधानसभा स्पीकर से ठगी करने वाला गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा

Coronavirus संकट के बीच Delhi Plasma Donation के नाम पर ठगी करने वाली Arrest
Delhi Police Vidhan Sabha Speaker से धोखधड़ी करने वाले 22 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार
अब्दुल करीम ऊर्फ राहुल ठक्कर के रूप में हुई युवक की पहचान

Jun 23, 2020 / 02:28 pm

धीरज शर्मा

Delhi Police arrest man involved in plasma donation scam

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतरे के बीच प्लाज्मा थेरेपी ( Plasma Therapy ) से इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस इलाज के बीच एक मरीज को प्लाज्मा दान करने के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष ( Vidhan Sabha Speaker ) राम निवास गोयल ( Ram Niwas Goel ) के साथ ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस ने प्लाजमा दान ठगी मामले में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान प्रह्लादपुर निवासी अब्दुल करीम ( Abdul Karim ) उर्फ राहुल ठक्कर के तौर की गई है।
आपको बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब शनिवार को विधानसभाध्यक्ष की ओर से पुलिस को एक शिकायत मिली।
विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल अपने किसी जानकार को प्लाज्मा दान कराने में मदद कर रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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ये है मामला

पुलिस से मिली जानकारी में कई खुलासे हुए हैं। दरअसल इस आरोपी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बताया और कहा कि हाल में वह बीमारी से ठीक हुआ है और प्लाज्मा देने के लिए तैयार है।
हालांकि प्लाज्मा देने वाला एक और व्यक्ति के मिल जाने पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी।
पुलिस ने बताया कि 19 जून को गोयल को अपने एक परिजन के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ी । उनके भतीजे ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अनुरोध किया।

इसके बाद ठक्कर ने उन्हें फोन किया और यात्रा खर्चे के नाम पर 450 रुपये खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा।
ठक्कर के कहने के मुताबिक गोयल ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठक्कर ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उस अस्पताल पहुंच जाएगा जहां रोगी भर्ती है।
लेकिन बाद में आरोपी ने पलट गया और कहा उसे पैसे नहीं मिले है। इसलिए दोबारा पैसे भिजवाएं। जब गोयल ने संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका फोन बंद था।

बाद में गोयल को पता चला कि आरोपी ने मरीज के परिवार के सदस्यों से भी धन लिया। पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में ठक्कर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया, ‘‘पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने महामारी के दौरान प्लाज्मा दान के नाम पर लोगों से ठगी की है।

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