दिल्ली: इस वजह से अदालत ने रेप के आरोपी को दे दी जमानत, जांच रिपोर्ट में लिखी थी यह बात

दिल्ली की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है।

<p>दिल्ली: इस वजह से अदालत ने रेप के आरोपी को दे दी जमानत, जांच रिपोर्ट में लिखी थी यह बात</p>

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आरोपी पीड़िता को डराता-धमकाता था। क्योंकि पीड़िता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने आरोपी गोविंद सिंह ने 10 लाख रुपए के पर्सनल बॉंड और उतने ही मुचलका जमा करने की शर्त पर 90 दिन के लिए बेल दे दी।

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जबरन संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि आरोपी को नाबालिग के साथ जबरन संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी को जमानत देेते से न्यायाधीश को जांच अधिकारी की उस रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। इसकेे साथ ही पीड़िता ने कथित रूप से मेडिकल चेकअप कराने से भी इनकार कर दिया था। तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं कि आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और बहकाया था।

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कोर्ट ने कोरोना महामारी से उपजे हालातों को भी असाधारण बताया

इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना महामारी से उपजे हालातों को भी असाधारण बताया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में घटना के समय पीड़िता केवल पंद्रह साल की थी। आरोप है कि पीडि़ता को कमरे में बंद करके एक नहीं, बल्कि तीन-तीन बार हवस का शिकार बनाया गया। इस मामले में आरोपी का साथ देने वाले एक अन्य शख्स शिवम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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