Israel Embassy Blast Case: पकड़े गए चारों आरोपियों को मिली जमानत

Israel Embassyके बाहर जनवरी माह में हुए धमाके के मामले में पकड़े गए चारों आरोपियों को जमानत मिल गई है। इन आरोपियों को पुलिस द्वारा कारगिल से हिरासत में लेकर दिल्ली लाया गया था।

<p>Bail of all four accused in Israel Embassy blast case (Demo Pic)</p>
नई दिल्ली। राजधानी स्थित इजरायली दूतावास धमाके के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को गुरुवार को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि इन चारों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने कारगिल से गिरफ्त में लिया था और फिर इन्हें वहां से दिल्ली लाया गया था।
क्या था चारों पर आरोप

इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके में इन चारों को आरोपी माना गया था, क्योंकि जिस दिन धमाका हुआ उस दिन इन चारों आरोपियों के एक साथ एक ही समय पर फोन बंद थे और यह चारों अचानक दिल्ली से गायब हो चुके थे।
कब हुआ था ब्लास्ट

आपको बता दे कि यह मामला दिल्ली के इजरायल दूतावास के बाहर 29 जनवरी 2021 को हुए बम धमाके का है। हालांकि इस धमाके से किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। खबरों के मुताबिक बताया गया था कि यह धमाका डर पैदा करने के मकसद से किया गया था क्योंकि 29 जनवरी को भारत और इजरायल की दोस्ती के 29 साल भी पूरे हुए थे।
किस-किस की जमानत

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने गुरुवार को चारों आरोपियों, नजीर हुसैन, जुल्फिकार अली वजीर, एजाज हुसैन, मुजम्मिल हुसैन को जमानत दे दी।

क्या था पुलिस का आरोप
इन चारों अपराधियों पर पुलिस का यह आरोप था कि यह पूरा षड्यंत्र इस्लामिक संगठन से जुड़ा हुआ था। यह चारों आरोपी दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में हमला करने वाले थे मगर इनका यह मकसद पूरा नहीं हो पाया।
जमानत के फैसले पर विरोध

ब्लास्ट के मामले में इन चारों आरोपियों को जमानत देने के फैसले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विरोध जताते हुए कहा कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जांच अभी नाजुक दौर में है ऐसे में आरोपियों को जमानत देने पर उनकी जांच कार्रवाई पर असर पड़ेगा।
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