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Mumbai Cruise Drugs Case: नवाब मलिक संग तेज हुई ‘लड़ाई’, एनसीबी महानिदेशक से मुलाकात के लिए समीर वानखेड़े दिल्ली रवाना

मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मामले में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की उगाही के आरोप और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा लगातार लगाए जाने वाले आरोपों के बीच एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, एजेंसी के महानिदेशक से मुलाकात के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

नई दिल्लीOct 25, 2021 / 08:24 pm

अमित कुमार बाजपेयी

Mumbai Cruise Drug Case: NCB officer Sameer Wankhede strict reply to Maharashtra Minister Nawab Malik threat

मुंबई। बीते 3 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज ड्रग मामले का भंडाफोड़ करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के चलते शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोपों के बीच वह सोमवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों ने बताया कि वह मंगलवार को एनसीबी के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान से मिलने वाले हैं।
एनसीबी ने पहले क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह द्वारा किए गए दावों की सतर्कता जांच का आदेश दिया था, जिसमें आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए वानखेड़े और अन्य सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की बात कही गई थी।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए फिर से तलब की गई अभिनेत्री अनन्या पांडे आज पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुईं। यह तीसरी बार है जब अभिनेत्री को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
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अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को गुरुवार और शुक्रवार को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, दोनों दिनों में वह देर से पहुंचीं, जिससे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े नाराज हो गए। सूत्रों ने बताया कि एनसीबी के अधिकारी ने अनन्या को उनके मुंबई कार्यालय में देर से पहुंचने की सूचना दी। सूत्रों ने बताया कि उन्हें बताया गया कि यह कोई फिल्म शूट या प्रोडक्शन हाउस नहीं है। एनसीबी ने अपनी जांच के दौरान कथित तौर पर आर्यन खान के फोन से ड्रग्स के संबंध में उसकी बातचीत को फिर से प्राप्त किया था, जिसे एजेंसी ने विशेष अदालत में पेश किया था और यहां आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी थी।
वानखेड़े का आरोप

एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर उनके चरित्र और परिवार पर बार-बार हमले करने के लिए “बदले” का आरोप भी लगाया। वानखेड़े ने मुंबई की एक अदालत में एक हलफनामे में कहा कि उनके खिलाफ किए गए “अपमानजनक आरोप” न केवल झूठे बल्कि “भ्रामक, शरारती और दुर्भावनापूर्ण” थे।
वानखेड़े का बयान मलिक की उस पोस्ट के बाद आया है, जिसमें वानखेड़े के जन्म से संबंधित एक दस्तावेज की एक तस्वीर ट्वीट की और दावा किया, “जालसाजी यहां से शुरू हुई”। अन्य दावों के अलावा, नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े लॉकडाउन के दौरान मालदीव में थे और वह एक जबरन उगाही रैकेट के लिए बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बना रहे थे।
मलिक के हमलों का जवाब देते हुए, वानखेड़े ने कहा कि वह केवल एक ही औचित्य के बारे में सोच सकते थे, जो कि मंत्री से संबंधित समीर खान को एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से, वह अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ “व्यक्तिगत बदले के लिए लगातार हमले कर रहे हैं”।
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उन्होंने कहा, “मुझे गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि यह ईमानदार और निष्पक्ष जांच करने के लिए कुछ निहित स्वार्थों के मुताबिक नहीं है। मैं उन सभी चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं जो कानून में दी गई हैं और जो स्पष्ट रूप से मेरी बेगुनाही को स्थापित करेंगी… यह अदालत निष्पक्ष और साफ जांच की पवित्रता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है।”
25 करोड़ की रिश्वत का आरोप

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अपने घर में मृत पाए जाने के बाद से बॉलीवुड ड्रग सांठगांठ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वानखेड़े के लिए बढ़ती मुसीबतों के बीच रविवार को एक गवाह ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने उन्हें कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बरी करने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। इस आरोप को एनसीबी ने खारिज कर दिया।
आर्यन खान के साथ ली गई एक कथित निजी जांचकर्चा केपी गोसावी के ड्राइवर प्रभाकर सेल (40) की वायरल सेल्फी के बाद ये दावा किया गया था कि वह गोसावी का निजी अंगरक्षक है। एक कथित वीडियो में प्रभाकर ने दावा किया कि वह अपने जीवन के लिए “वानखेड़े से डरे हुए हैं”। उन्होंने वीडियो में यह भी दावा किया कि “एनसीबी अधिकारियों द्वारा कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे”। प्रभाकर ने मराठी में कहा, “समीर वानखेड़े को रिश्वत देने की चर्चा थी..मैंने 50 लाख रुपये नकद एकत्र किए।”
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प्रभाकर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने गोसावी को सैम डिसूजा को फोन पर यह कहते हुए सुना था जब आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले जहाज पर छापे के बाद एनसीबी कार्यालय में लाया गया था, जिसमें 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी और 18 करोड़ रुपये में समझौता किया गया था, के रूप में उन्हें “समीर वानखेड़े को आठ करोड़ रुपये देने होंगे”।
एनसीबी और वानखेड़े की याचिका खारिज

मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को एनसीबी को बड़ा झटका देते हुए एजेंसी और समीर वानखेड़े की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में क्रूज रेव पार्टी से संबंधित ‘स्वतंत्र गवाह’ प्रभाकर सेल के आरोपों का संज्ञान नहीं लेने संबंधी निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह अदालतों को सेल के उस हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोक नहीं सकते, जिसमें उन्होंने आर्यन को रिहा करने के लिए एनसीबी द्वारा शाहरुख खान से जबरन उगाही की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह कोर्ट को सेल के हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोकने के लिए ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं कर सकते और मामला चूंकि बंबई हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है इसलिए वह इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकते। एनसीबी ने जांच की पवित्रता प्रभावित न हो या किसी भी तरह से हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की अनुमति के बिना सेल के हलफनामे के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विशेष अदालत के आदेश की भी मांग की थी।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन खान मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए हैं और इसकी जानकारी एनसीबी ने अदालत को दे दी है। इस मामले से जुड़े दो हलफनामे दायर किए गए हैं, जिसमें एक एनसीबी की ओर से और दूसरा वानखेड़े की ओर से दायर किया गया है। एनसीबी ने एक जवाबी हलफनामे में कहा है कि गवाह मुकर गया है।
अदालत के समक्ष पेश हुए वानखेड़े ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वह जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल वानखेड़े ने अपने हलफनामे में अदालत से उन्हें धमकी देने और जांच में बाधा डालने की कोशिशों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। जबकि एनसीबी के हलफनामे में गवाह के मुकर जाने और जांच में छेड़छाड़ के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है।
गौरतलब है कि रविवार को प्रभाकर सेल नाम के एक स्वतंत्र गवाह के आरोप से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। वानखेड़े ने याचिका में कहा कि सेल का हलफनामा जांच को कमजोर करने की कोशिश है।

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