शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाईट कफ्र्यू

50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट फुल क्षमता से खुलेंगेविवाह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की रहेगी छूट

<p>50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान</p>
छतरपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने 10 अगस्त तक जिले के शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू के आदेश जारी किए हैं। वहीं, रुल्स ऑफ सिक्स अभी भी जारी रहेगा, जिसके अनुसार किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी। इसके साथ ही हर व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना और कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों, बाजारों, साप्तहिक हाटों व सार्वजनिक परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
इन्हें रहेगी प्रतिबंध से छूट
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर व थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराना जरूरी होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एंव सूक्ष्म उद्योग पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां चल सकेंगी। जिम व फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करने हुए खुल सकेंगे। खेलकूद के लिए स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट व क्लब 100 प्रतिशत कैपेसिटी से कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन इसके सूची एसडीएम को पहले से देनी होगी। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी तरह से अंतरराज्यी माल व सर्विसेज का आवागमन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
इन गतिविधियों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
नए आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन व मेलों में जनसमूह के एकत्र होने पर रोक रहेगी। वहीं सभी धार्मिक व पूजा स्थलों में उपलब्ध स्थान के मुताबिक अधिकतम 50 व्यक्ति ही पूजा कर सकेेंगे। नगरीय क्षेत्र में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। वहीं, 60 वर्ष से अधिक व 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिों के घर से बाहर निकले पर रोक रहेगी। केवल स्वास्थगत कारणों से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
इन निर्देशों का पालन भी जरूरी
जहां सामान क्रय किया जाना है, वहां पर लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखना जरूरी होगी। सभी शासकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, होटल आदि व्यावसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के बाद ही प्रवेश की व्यवस्था रखना होगी। लोगों को 6 या 6 से अधिक का समूह बनाकर एक जगह एकत्रित होने के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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