कोरोना कफ्र्यू 30 अप्रेल तक बढ़ा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
छतरपुर शहर सहित राजनगर, खजुराहो, बड़ामलहरा तथा नौगांव में शादी एवं समारोह की अनुमति नहींजिले के अन्य क्षेत्रों में शादी कार्यक्रम की प्रशासन की अनुमति अनिवार्य
<p>छतरपुर शहर सहित राजनगर, खजुराहो, बड़ामलहरा तथा नौगांव में शादी एवं समारोह की अनुमति नहीं</p>
छतरपुर। जिला दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह द्वारा 30 अप्रेल तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में कोरोना कफ्र्यू के प्रभावशील किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत छतरपुर शहर और राजनगर, खजुराहो, बड़ामलहरा एवं नौगांव में कोरोना बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना कफ्र्यू के दौरान इन सभी शहरों में शादी समारोह की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों मेें शादी कार्यक्रम में प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना कफ्र्यू में सभी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस के आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा। केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अतिआवश्यक सेवा से नहीं जुड़े हैं वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चालू रखेंगे। अतिआवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालय जिनमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जेल, राजस्व, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा कोषालय शामिल हैं।
आईटी कम्पनियां, बीपीओ एवं मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय में भी केवल 10 कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। जो विभाग नहीं खुलेंगे उनके कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे। आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी बैठ सकेंगी। टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजर को मास्क पहनकर यात्रा की अतिआवश्यक कार्य हेतु अनुमति होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक, सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए न तो आयोजन होगा और न ही लोग एकत्रित हो सकेंगे।