सरकार ने मांगा दो सप्ताह का वक्त केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज ने कहा कि सरकार को इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने और तौर-तरीके तैयार करने के लिए दो सप्ताह का वक्त चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ‘यह क्या तरीका है है। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि केंद्र ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब फिर से आप इसे अक्टूबर या नवंबर में खिसका देंगे। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे।
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गौरतलब है कि सरकार ने 29 जुलाई को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी के लिए 27 फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। वहीं कोर्ट ने इससे पहले भी 12 जुलाई को केंद्र द्वारा काउंसलिंग आयोजित करने में देरी करने पर फटकार लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और एमसीसी के साथ-साथ, डेंटल काउंसिल आफ इंडिया और नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को भी नोटिस भेजा था। काउंसलिंग में देरी क्यों कर रही सरकार मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह सभी योग्य बीडीएस छात्र हैं, मगर केंद्र द्वारा पिछले साल काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया गया। बैचलर इन डेंटल सर्जरी की डिग्री रखने वाले डॉक्टर, एमडीएस पाठ्यक्रम के लिए पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा डेंटल सर्जरी में मास्टर में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी-एमडीएस में शामिल हुए थे।