नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने वाहनों के इंश्योरेंस ( Insurance ) के लिए नये नियम जारी किए हैं जिनके मुताबिक़ अगर अब आपके वाहन फिर चाहे वो बाइक हो या कार, उन सभी को अगर किसी प्राकृतिक आपदा ( Natural Disaster ) या फिर किसी दंगे के दौरान नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इसका क्लेम भरना पड़ेगा। इस खबर के बारे में और ज्यादा जान्ने के लिए आप ये वीडियो देखें।