अवैध बजरी खनन कर रही जेसीबी को जब्त किया

राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सोमवार को गश्त के दौरान रविवार रात अवैध रूप से बजरी भर जा रही आधा दर्जन टै्रक्टर-ट्रॉलियां पहाड़ी

<p>पीपलू थाना परिसर में खड़े बजरी से भरे डम्पर।</p>
 
पीपलू. थाना पुलिस ने रविवार रात मासी नदी से अवैध बजरी खनन कर रही जेसीबी को जब्त किया तथा परिवहन विभाग ने बजरी से भरे तीन डम्परों को पकड़ा।

 

 

थाना प्रभारी अशोक मीणा ने बताया कि रविवार रात गश्त के दौरान गुढ़ारामदासपुरा के पास मासी नदी से बजरी का अवैध खनन कर रही जेसीबी को बनवाड़ा चौकी में जब्त कर लिया। वहीं परिवहन विभाग ने अवैध बजरी कर ले जा रहे तीन डम्पर को जब्त किया।
 


निवाई. बरोनी पुलिस ने रविवार को गश्त के दौरान बजरी से भरी 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर लिया।
थाना प्रभारी रामकृष्ण ने बताया कि पराणा एवं पहाड़ी के बीच से बजरी भरकर जा रही 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए।
 


बंथली. सरोली चौकी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सोमवार को गश्त के दौरान रविवार रात अवैध रूप से बजरी भर जा रही आधा दर्जन टै्रक्टर-ट्रॉलियां पकड़ ली। पुलिस ने पांच चालकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक चालक मौका देख फरार हो गया।
 

 

चौकी प्रभारी राजेन्द्रप्रसाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार चालक सरसोद थाना दबलाना जिला बूंदी निवासी दीनदयाल गुर्जर, टोड़ा का गोठड़ा निवासी शंकर सिंह, फतेहपुरा निवासी हनुमान गुर्जर, बंथली निवासी कैलाश बैरवा व बंथली निवासी नाथू माली है।
 

 

आरोपी चालक बनास नदी से टै्रक्टर-ट्रॉलियां में बजरी भर राजमार्ग से गुजर रेह थे। गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान कांस्टेबल रामअवतार सैनी, राजेन्द्र चौधरी, रामभजन गुर्जर व अन्य थे।
 


देवली. पुलिस ने सोमवार को अवैध रूप से बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रक व एक डम्पर जब्त किया है।
थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि दौलता मोड़ पर बजरी से भरे दो ट्रक व जयपुर चुंगी नाका पर डम्पर जाते दिखाई दिया। पुलिस ने अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त कर सीज कर दिया। वहीं तीनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शनिवार रात को पुलिस ने बजरी का ट्रक पकड़ा था। बजरी से भरे 21 वाहन जब्त
पीपलू थाना परिसर में खड़े बजरी से भरे डम्पर।
 


टोंक. सेवानिवृत द्वितीय श्रेणी अध्यापक का सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं करने और पूर्व में किए गए भुगतान की वसूली किए जाने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने सोमवार को राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक तथा टोंक जिला परिषद के सीईओ और डीईओ माध्यमिक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से वसूली करने पर रोक लगा दी है।
 


न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश निवाई के बहड़ निवासी तथा शहीद रामकरण खाती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहटा से मई 2018 में वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवत हुए लड्डूलाल शर्मा की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए हैं।
 

 

इसमें बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति जिला परिषद की ओर से अप्रेल 198 5 में हुई थी। विभाग ने प्रार्थी को पूर्व में नियुक्ति तिथि से ही तीनों चयनित वेतनमान का परिलाभ दे दिया था।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.