SEBI Guideline: सेबी ने निवेशकों को दिए निर्देश, सितम्बर 2021 के अंत तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना ज़रूरी

SEBI Guideline: सेबी ने सभी भारतीय निवेशकों को अपने-अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कहा है। सेबी ने निवेशकों को सितम्बर 2021 के अंत तक ऐसा करने को कहा है।

<p>Sebi Asks Investors To Link PAN Card With Aadhar Card By September End</p>
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) या सेबी (SEBI) ने मार्केट में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को अपने-अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। इसके लिए सेबी ने निवेशकों को सितम्बर 2021 के अंत तक का समय दिया है।
क्यों ज़रूरी है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना?

पैन कार्ड भारतीय सिक्युरिटीज़ मार्केट में सभी ट्रांसैक्शन के लिए पहचान (Identification) के लिए एक मात्र नंबर है। इसके साथ ही CBDT नाॅटिफिकेशन और टैक्स के नियमों के आधार पर भी सेबी (SEBI) द्वारा रजिस्टर्ड सभी संस्थाओं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं के लिए यह ज़रूरी है कि अपने नए ग्राहकों के अकाउंट के लिए आधार कार्ड से लिंक हुआ ऑपरेटिव पैन कार्ड ही स्वीकार करें।
इसके साथ ही वर्तमान सभी निवेशकों के लिए भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है जिससे सिक्युरिटीज़ मार्केट में उनकी सभी ट्रांसैक्शन आराम से होती रहें।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने के परिणाम

अगर निवेशक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड सिक्युरिटीज़ मार्केट की ट्रांसैक्शन्स के लिए ऑपरेटिव नहीं रहेगा और केवाईसी (KYC) डिटेल्स भी अधूरी मानी जाएगी।
कैसे लिंक करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से?

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स के ई-फिलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर आसानी से यह किया जा सकता है।
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