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फ्रॉड से बचने की सलाह आरबीआई ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि केंद्रीय बैंक कभी भी किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता है। बैंक ने अपनी ओर से इस तरह के लेनदेन में शुल्क लेने के लिए किसी भी संस्था, फर्म, व्यक्ति आदि को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को अलर्ट करते हुए कहा है कि आरबीआई के नाम का उपयोग करने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों के माध्यम से धन निकालने वाले तत्वों का शिकार न बनें। यह भी पढ़ें
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इससे पहले भी आरबीआई ने लोगों को किसी भी तरह के फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया था। आरबीआई ने भुगतान प्रणाली परिचालकों ( पीएसओ ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर नियम जारी किए हैं। इसके तहत पीएसओ मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन और निर्णय लेने संबंधी कामकाज जैसे केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है। आरबीआई की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बावजूद अगर आप भी पुराने नोटों और सिक्कों के जरिए लखपति बनने का सपना पाल रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। इस खेल में अब कई फर्जी खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। ऐसे खिलाड़ी आपकी चाहत का लाभ उठा सकते हैं।