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दोनों ही बैंक क्रेडिट कार्ड का कारोबार करते हैं
गौरतलब है कि डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पाेरेशन भारत में बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशंस का काम करती है। दोनों ही बैंक क्रेडिट कार्ड का कारोबार करते हैं। जिस पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्टर 2007 नियम लागू होता है। आरबीआई के साथ इस कानून में बैंकों के सुपरविजन का अधिकार है। इस केस में केंद्रीय बैंक ने अपने सुपरविजन के अधिकार का ही इस्तेमाल किया है।
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डेटा स्टोरेज से जुड़ा मामला
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्कुलर में 6 अप्रैल 2018 को सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स से अगले 6 माह के भीतर कस्टमर्स और ट्रांजेक्शन से जुड़ा हर डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। आरबीआई के आदेश के तहत ट्रांजेक्शन डिटेल्स, पेमेंट इंस्ट्रक्शन और मैसेज के माध्यम से मिलने वाले सारी सूचनाएं भारत में ही स्टोर की जानी थी। लेकिन दोनों ही बैंक इन नियमों का पालन करने में असफल साबित हुए।