PAN और Aadhar को इस माह लिंक कराना होगा जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है।

<p>aadhaar link with pan</p>

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय करी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है।

अगर आपने इस माह यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसे मामले में आप पर आयकर अधिनियम के तहत एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस कारण सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक करना होगा।

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इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की तिथि को दोबारा से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। आप आयकर विभाग की की वेबसाइट की मदद से या पैन सेवा केंद्र पर जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं।

एसएमएस से करें लिंक

आप एसएमएस के जरिए दोनों कार्ड को जोड़ सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें, या स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें। इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज सकते हैं। इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा।

ऑनलाइन तरीका भी आसान

आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक कर सकते हें। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज सामने आता है। जहां पर यूजर को अपनी पूरी जानकारी जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी डालने के बाद विवरण को सही माना जाएगा। इस तरह से दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।

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