आधार और पैन को 30 सितंबर तक करें लिंक, नहीं तो बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

बैंकों के अनुसार अगर ग्राहक तय समय के पूर्व ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है।

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नई दिल्ली। सरकार का पूरा जोर आधार और पैन कार्ड (Aadhaar and Pan link) को लिंक करने में लगा है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तय करी गई है। अगर समय रहते आप अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवाओं में बाधा आएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) समेत अन्य बैंकों ने अपने खाताधारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर आगाह किया है कि निर्धारित तिथि से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लें।

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असुविधा से बचने के लिए लिंक करें

बैंकों के अनुसार अगर ग्राहक तय समय के पूर्व ऐसा नहीं करते पाते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है। उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्राहकों से अनुरोध किया गया है किसी भी असुविधा से बचने के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, ताकि बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की रूकावट न आए।

पैन निष्क्रिय हो जाएगा

पैन को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह से अनिवार्य है। इसका कारण है कि पैन और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं हो पाते हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। गौरतलब है कि बीते माह केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था।

लिंक करने का तरीका

सबसे पहले आप आयकर की आधिकारिक वेबसाइट www. income taxindiaefiling. gov.in/home पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ आपको लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां पर एक नया पेज सामने आएगा। यहां पर पैन, आधार की जानकारी भरनी होगी। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो ‘I have only year of birth in aadhaar card’ के बाक्स को टिक करें। कैप्चा कोड को डालें या ओटीपी को लेकर टिक करें। लिंक आधार के बटन को क्लिक करें। अब आपका पैन और आधार पूरी तरह से लिंक हो गया।

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दूसरा तरीका

आप पैन और आधार कार्ड को एसएमएस की मदद से भी जोड़ सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर टाइप करें – यूआईडीपीएएन आधार नंबर पैन नंबर >| इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजने का प्रयास करें। बाद में आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। लिंक होने के तुरंत बाद ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज आ जाएगा।

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