1 जून से बदल जाएगा Income Tax का ये फॉर्म, टैक्स से लेकर रिफंड तक की मिलती है जानकारी

सरकार ने बदला फार्म 26AS
1 जून से लागू होगा नया फॉर्म
शेयर और संपत्ति की जानकारी भी होगी शामिल

<p>form 26as </p>

नई दिल्ली: Central Board Of Direct Taxes ने इन्कम टैक्स से जुड़े form 26AS को लेकर नए संसोधन ( CHANGES IN FORM 26AS ) कर दिये हैं और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। करदाता 1 जून से नए फॉर्म्स को ले सकेंगे और उसी दिन से ये फार्म लागू भी हो जाएगा। ये फॉर्म एक तरह से सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है। इस फॉर्म के जरिए अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो इन सभी बातों का पता इस एक फार्म से लगाया जा सकता है। अपने पैन नंबर की मदद से करदाता इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं।

कौन-कौन सी जानकारी मिलती है– फॉर्म 26AS में आपके द्वारा सरकार को चुकाए गए कर ( Tax ) की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने ज्यादा टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं। तो ये जानकारी भी इसमें होती है। कर्मचारी के तौर पर आपको समय-समय पर ट्रेसेज (TRACES) की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS चेक करने की जरूरत है। अगर आपके TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं। आपको ऐसा करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है।

क्या हुआ है बदलाव- अब सवाल उठता है अब इस फॉर्म में क्या बदलाव किया गया है। दरअसल अब सरकार ने संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही फॉर्म 26एएस को नया रूप दिया गया है।

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अब इसमें टीडीएस-टीसीएस ( TDS -TCS ) के ब्योरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड ( INCOME TAX REFUND ) से संबंधित जानकारी को शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही इसका ब्यौरा आयकर रिटर्न में देना होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में आयकर कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया था।

सरकार बढा चुकी है टैक्स भरने की तारीख- कोरोना के हालात को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) भरने वालों को बड़ी राहत देते हुए 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का ऐलान कर दिया है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है।

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