सीबीआइसी ने सभी प्रधान कर आयुक्तों को लंबित जीएसटी दावों के समय पर निपटान के लिए ध्यान देने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कठिन समय में कंपनियों खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को तत्काल राहत मिल सके। फिलहाल यह सेक्टर बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है।
प्राथमिकता के आधार पर-
बोर्ड ने कहा, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए 15 मई, 2021 से 31 मई, 2021 के दौरान विशेष जीएसटी वापसी निपटान अभियान चलाया जाए। साथ ही बिना किसी ब्याज के राशि लौटाये जाने के दावों के निपटान के लिये 60 दिन का समय मिला हुआ है।
जीएसटी रिफंड क्लेम का निपटान-
बोर्ड ने कहा, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि सभी संबद्ध केंद्रीय कर अधिकारी सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के निपटान को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। इस बात पर ध्यान रखा जाए कि रिफंड दावे के आवेदन मिलने के बाद उसका निपटान 30 दिन में हो जाए। ऐसी उम्मीद है कि इस विशेष अभियान के तहत सभी जीएसटी वापसी दावों का निपटान 31 मई,2021 तक हो जाएगा।