मोटर वेहिकल एक्ट में 22वां संशोधन करते हुए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में करीब 6.5 गुना जबकि नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 5 गुना तक बढ़ाई है। यह बढ़ी फीस शनिवार यानी आज से वसूली जाने लगेगी।
रजिस्ट्रेशन फीस 6 गुना बढ़ी इसके अलावा वाहनों का पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस भी 3 से 6 गुना बढ़ा दिया गया है। फीस में हुए बदलाव के बाद किसी एक श्रेणी के लिए 30 रुपये में बनने वाला लर्नर लाइसेंस अब 200 रुपये में बनेगा। इसमें 150 रुपये लर्नर लाइसेंस की फीस और 50 रुपये लर्नर लाइसेंस की टेस्ट फीस है।
लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने वालों को झटका जो लोग वक्त पर अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे उन्हें भी अब पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब 300 रुपए फालतू देने होंगे। इसके अलावा प्रति साल के हिसाब से एक हजार रुपए और देने होंगे।
नई फीस के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी बढ़ाने पर 500 रुपये देने होंगे जो पहले स्मार्ट कार्ड में 200 रुपये और पेपर लाइसेंस में 30 रुपये था। ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूलों पर असर
ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूलों के लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क 2500 की जगह अब 10 हजार रुपये होगा। ड्राइविंग स्कूलों को डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अब 2,500 की जगह 5,000 रुपये देने होंगे।