बुरहानपुर में 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू, जानिए इन्हे मिलेगी छूट कब तक रहेगी पाबंदी

– कर्फ्यू मे यह मिलेगी छूट

<p>7 days Corona curfew in Burhanpur</p>
बुरहानपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार रात 10 बजे से 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए है। यह कफ्र्यू नगर निगम सीमा क्षेत्र, खकनार जनपद सीमा क्षेत्र सहित और जनपद पंचायत बुरहानपुर के अडगांव, बादखेड़ा, बदनापुर, बहादरपुर, बख्खारी, बंभाड़ा, चापोरा, चिंचाला, दर्यापुर, इच्छापुर, खामनी, मोहम्मदपुरा, मोरखेड़ा, लोनी, एमागिर्द, पातोंड़ा, जैनाबाद , बिरोदा, दापोरा, निंबोला पंचायत और समस्त नगरीय निकाय की सीमाओं में भी लागू रहेंगा।
अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार गुरुवार रात 10 बजे से 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अचानक देर रात के समय यह आदेश जारी होते ही शहरभर में हड़कंप मच गया। जबकि दिन के समय ही जिला कोविड प्रभारी मंत्री विजय शाह के सामने ही जनप्रतिनिधियों ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ही लॉकडाउन लगाने के निर्णय को गलत बताया था।
कोरोना कर्फ्यू में इन्हे मिलेगी छूट
-: समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
-: अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन रहेगा।
-: पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधित आवश्यक पशुचारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेंगे।
-: न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी।
-: शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लांट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेंगी।
-: शहर में दूध डेयरी व सब्जी विक्रय होम डिलेवरी के माध्यम से चालू रहेंगा, किराना दुकानदारों को एसडीएम से अनुमति पास लेकर होम डिलेवरी की व्यवस्था रहेगी।
-: केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन चालू रहेगा।
-: मेडिकल इमरजेंसी स्थिति में मरीजों के साथ दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया चल सकेंगे।
-: एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाए चालू रहेंगी।
-: टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी को छूट रहेंगी।
-: सभी उद्योगिक इकाइ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेगी, मजदूरों का आवागमन में छूट रहेगी।
-: गैस एजेसी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम चालू रहेंगे।
-: परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण को छूट रहेंगी।
-: शहर में सभी होटल, लॉज, धर्मशाला खुलें रहेंगे, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इसमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजन नहीं होंगे।
-: समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र चालू रहेंगे
-: राशन दुकानें भी खुलेगी
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