यूपी के इस जिले में भी आज से खुल गए बाजार, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Highlights

आॅड—ईवन के आधार पर खुलेंगी सड़क के दोनों ओर दुकानें
व्यापारियों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक
नियम का उल्लंघन होने पर दुकानदार होंगे जिम्मेदार

बुलंदशहर। व्यापारी वर्ग समेत बुलंदशहर (Bulandshahr) के आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 28 मई (May) यानी गुरुवार (Thursday) से शहर के सभी बाजारों को खोल दिया गया। हालांकि, यह बाजार आॅड—ईवन (Odd-Even) के आधार पर वन साइड ही खुलेंगे। बुधवार (Wednesday) को जिला पंचायत सभागार में भाजपा (BJP) जिलाध्यक्ष, व्यापारी और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान व्यापारियों को साफ निर्देश दिए गए कि वे बाजार खोलें, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। लापरवाही मिली तो ग्राहक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
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जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक

जिला पंचायत सभागार में व्यापारियों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गुरुवार से बाजारों में कौन साइड खुलेगी। इसके बाद रूटीन की तरह रोजाना अलग— अलग साइड की दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान की दुकानें दोनों तरफ खुलेंगी। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान जरूरी सामान की दुकानें अभी तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुल रही थी। अब सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह 7 से शाम के 7 तक कर दिया है। जरूरत की दुकानें जैसे डेयरी, राशन की दुकान, मेडिकल स्टोर आदि दोनों तरफ खुली रहेंगी।
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यह कहा Bulandshahr DM ने

बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार (IAS Ravindra Kumar) ने बताया कि शहर में अंसारी रोड बाजार, बूरा बाजार, सर्राफा बाजार, डिप्टीगंज बाजार आदि मुख्य मार्केट हैं। इनमें वन साइड दुकानें खुलेंगी। गुरुवार को एक साइड की दुकानें खोली जाएंगे जबकि शुक्रवार (Friday) को दूसरी साइड की। व्यापारी तय करेंगे कौन साइड कब खुलेगी। एसएसपी (Bulandshahr SSP) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बाजार खुलने के बाद दुकानों पर सामान लेने वाले काफी ग्राहक आने की संभावना है, इसलिए रणनीति बनाकर फोर्स तैनात की जाएगी। एक बाजार में कम से कम 20 सिपाहियों को लगाया जाएगा। मास्क, शारीरिक दूरी को लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
— दुकानदार को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ग्राहक से भी कराना होगा।
— बिना मास्क के यदि कोई ग्राहक आता है, तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा।
— दुकानदार को अपनी दुकान में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, हाथ धोने के लिए पानी रखना होगा।
— दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोल सकते हैं।
— मिठाई की दुकान और होटल खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की नहीं होगी अनुमति।
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