शिक्षक कालोनी झपारा जिला बालोद में रहने वाले दिनेश तारम ने वर्ष 2011 में साधना भास्कर से प्रेम विवाह किया था।12 अप्रैल 2019 को उसने अपनी पत्नी साधना पर किसी बात पर उत्तेजित होकर कुदाल से हमला कर दिया। घातक चोट लगने से पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने पति को भादवि की धारा 302 के तहत गिरतार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। सेशन कोर्ट जिला उत्तर बस्तर दंतेवाड़ा ने सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल आरोपी शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था।
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इसके चलते ही उसने इस घटना को अंजाम दिया और खुद मृतका के भाई को फोन पर घटना की जानकारी दी। भाई दुष्यंत भास्कर ने ही आरोपी के घर पहुंचकर साधना की लाश बरामदे में पड़ी देखी और पुलिस को सूचना दी। उसे पहले भी बहन ने यह बताया था कि पति लगातार चरित्र पर शक करते हुए प्रताड़ित करता है। सेशन कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद आरोपी द्वारा तथ्यों को साबित नहीं कर पाने की वजह से अपील खारिज कर दी।