————————- ’क्वारेन्टाइन सेंटर के लिए छह भवन आरक्षित’
बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने आदेश जारी कर छह भवनों को तुरंत प्रभाव से क्वारेन्टाइन सेंटर के लिए आरक्षित किया है। मेहता ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जाट धर्मशाला, हंसा गेस्ट हाउस, डागा पैलेस, आशीर्वाद भवन, बिश्नोई धर्मशाला तथा सिद्ध धर्मशाला को आरक्षित किया गया है। जरूरत पड़ने पर 6 घंटे के पूर्व नोटिस पर भवन संचालकों को नगर निकास न्यास के सचिव को यह भवन उपलब्ध करवाने होंगे।
बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने आदेश जारी कर छह भवनों को तुरंत प्रभाव से क्वारेन्टाइन सेंटर के लिए आरक्षित किया है। मेहता ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जाट धर्मशाला, हंसा गेस्ट हाउस, डागा पैलेस, आशीर्वाद भवन, बिश्नोई धर्मशाला तथा सिद्ध धर्मशाला को आरक्षित किया गया है। जरूरत पड़ने पर 6 घंटे के पूर्व नोटिस पर भवन संचालकों को नगर निकास न्यास के सचिव को यह भवन उपलब्ध करवाने होंगे।