भोपाल

LOCKDOWN : अब सिर्फ इन 3 हालातों में ही घर से निकल सकेंगे आप, सरकार की नई गाइडलाइन जारी

नई गाइडलाइन के अनुसार, घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही पास जारी किये जाएंगे। जानिए क्या होंगी वो परिस्थितियां।

भोपालMar 31, 2020 / 05:05 pm

Faiz

LOCKDOWN : अब सिर्फ इन 3 हालातों में ही घर से निकल सकेंगे आप, सरकार की नई गाइडलाइन जारी

भोपाल/ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से सख्ती बरतने के आदेश को मानते हुए प्रशासन अब लॉकडाउन के दौरान और अधिक मुस्तैद नजर आने लगा है। हालही में जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार, घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही पास जारी किये जाएंगे। साथ ही, ये पास सिर्फ इलाके के थान क्षेत्र या एसडीएम दफ्तर द्वारा ही जारी होंगे। साथ ही, अब उन लोगों को भी पास बनवाना होगा, जिन्हें कर्फ्यू के दौरान रोजाना सामान लेने निकलना। संबंधित विषयों को लेकर भोपाल पुलिस की ओर से चार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

 

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इन परिस्थितियों में ही निकल सकेंगे बाहर

लॉकडाउन के दिनों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार अब परिवहन की व्यवस्था में भी बदलाव किये गए हैं। नई गाइड लाइन के मुताबिक, सिर्फ तीन परिस्थितियों में ही शहर और शहर से बाहर जाने की परमीशन होगी। पहली स्थिति अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना है या अस्पताल में बीमार को अटेंड करने जाना है। दूसरी स्थिति में तब घर से बाहर निकलने की परमिशन रहेगी जब घर में या किसी रिश्तेदार के घर किसी की मौत हो गई हो। तीसरी स्थिति वो रहेगी जब कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही शहर से बाहर जाना हो, तब प्रशासन की ओर से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी।

 

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ये हेल्पलाइन नंबर किये गए जारी

शिकायत दर्ज कराने के लिए भोपाल पुलिस की ओर से चार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पुलिस से संबंधित किसी भी समस्या के उतिपन्न होने पर इन हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 930126-9459, 930126-6113, 930126-9841 और 70491-06300।

 

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नई गाइडलाइन में परिवहन परमीशन को लेकर बदलाव

बता दें कि, दो दिन पहले ही परिवहन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि, जिस किसी व्यक्ति को शहर से बाहर परिवहन की आवश्यक्ता है वो 7 नंबर स्टॉप स्थित कार्यालय से पास बनवा सकता है। यहां से परमीशन लेकर व्यक्ति निजी वाहन या टैक्सी लेकर दूसरे शहर जा सकते थे। लेकिन हालही में जारी हुई नई गाइडलाइन में उस आदश को निरस्त करते हुए कहा गया है कि, अब पास बनाने की जिम्मेदारी थानों और एसडीएम दफ्तर को ही दी गई है।

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