आदेश में कहा गया है कि बीते कई महीनों से कोरोना वायरस की वजह से संबंधित कॉलेजों को अतिथि विद्वानों को ऑनलाइन ही आमंत्रित करना होगा। कोई भी कॉलेज किसी भी अतिथि विद्वान को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं कर सकेगा. ऐसा करने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 13 जुलाई तक कॉलेजों को अतिथि विद्वानों की रिक्त पदों की जानकारी संचालनालय को देनी होगी। इसके बाद संचालनालय की तरफ से रिक्त पदों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।