वर्तमान व्यवस्था के तहत इनके इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाती है, लेकिन नियम पेंचीदा हैं। अभी तक यह व्यवस्था होती थी कि ऑपरेशन या फिर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में इन्हें अपने स्वयं के व्यय पर इलाज कराना होता था। इलाज में खर्च हुई राशि के बिल वे सरकार को देते थे। इन बिल के आधार पर इलाज की राशि का भुगतान हो जाता था, लेकिन अब उन्हेंं इलाज के लिए राशि खर्च नहीं करना होगी। ये चिकित्सक के परामर्श के आधार पर इन्हें करीब 80 फीसदी राशि एडवांस मिल जाएगी। जिससे ये इलाज करा सकेंगे। राज्य सरकार के मुलाजिमों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। मालूम हो पूर्व मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में दिग्विजय सिंह, उमाभारती और कमलनाथ शामिल हैं।