जिला उद्योग केंद्र में प्रबंधक रामदयाल बेले भोपाल में मिनाल रेसीडेंसी में रहते थे और रोज अप डाउन करते थे। जेके रोड से ऑटो से घर जाते थे।आरोपी पप्पू की परिचित महिला बेले के घर काम करने जाती थी। उसे शक था की दोनों के अवैध संबंध है। पप्पू ने महिला से काम छोडऩे का कहा था। काम नहीं छोडऩे पर साथियों के साथ बेले की हत्या कर दी थी। 20 अगस्त की रात जैसे ही बेले बस से उतरे तीनों ने बेले को ऑटो में बैठा कर अगवा कर लिया था। बाद में सुनसान जगह ले जाकर हत्या कर लाश फैक्ट्री के सामने फेंक दी थी।
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भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अदालत में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामला छोला मंदिर थाने का है। पैरवी करने वाले सरकारी वकील सुरेश मालवीय ने बताया कि सातवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 2 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज किया था। छात्रा ने बताया था कि एक दिन घर में अकेला पाकर मामा ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। घर के दूसरे लोगों को बताने पर मां बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देकर मामा ने छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया।