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सरकार का बड़ा फैसला: ज़रूरत पड़ने पर अब आप निकाल सकते हैं अपने EPF से आधी रकम

सरकार का बड़ा फैसला: ज़रूरत पड़ने पर अब आप निकाल सकते हैं अपने EPF से आधी रकम

भोपालMar 30, 2020 / 03:00 pm

Tanvi

कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है और इस स्थिति में लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जरुरी व रोजमर्रा की चीजों के लिए कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें होती है जो कि आम आदमी को जरुरी होती है। इसी को लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा लोगों को राहत की खबर दी गई है। दरअसल, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी (EPF) योजना के छह करोड़ से अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है।

 

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कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से परेशान लोगों के लिए श्रम मंत्रालय का यह फैसला बहुत ही राहत भरा है। क्रियान्वयन के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गई है। इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी।

हर कर्मचारी उठा सकता है योजना का लाभ

कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसीलिए ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिये पात्र हैं। इसके लिये ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आया है।

ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म

कोरोना वायरस संकट के लिये ऑनलाइन दावा फॉर्म भरने की सुविधा शनिवार को चालू कर दी गयी। EPFO की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई ने हमारे केंद्रीकृत सर्वर के जरिये दावों के खुद से निपटान की प्रणाली तैयार की है। यह सुविधा उन सदस्यों के लिये है जिन्होंने के केवाईसी नियमों का अनुपालन कर रखा है। इसके अलावा इस व्यवस्था में दावों का निपटान तीन दिनों के अंदर हो जाएगा।

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