भिण्ड में सख्ती : मास्क नहीं पहना तो 100 रुपए जुर्माना और जेल, 24 घंटे के लिए सील करेंगे दुकान

मेले व दंगल प्रतिबंधित, शादी-मृत्युभोज के लिए लेनी होगी अनुमति

<p>भिण्ड में सख्ती : मास्क नहीं पहना तो 100 रुपए जुर्माना और जेल, 24 घंटे के लिए सील करेंगे दुकान</p>
भिण्ड. कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मंगलवार को नए आदेश जारी करते हुए दंगल तथा मेले जैसे आयोजनों के अलावा भीड़भरे धार्मिक आयोजनों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं विवाह व मृत्युभोज जैसे कार्यक्रमों के लिए न सिर्फ अनुमति लेनी होगी बल्कि समारोह में गिने-चुने लोग ही बुलाने होंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि आयोजन खुले मैदानी क्षेत्र में है तो 100 और यदि बंद हॉल में किया जा रहा है तो 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, दंगल, राजनैतिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, मेला, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि भीड़ भरे आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं।
जनसुनवाई स्थगित, पेटी के माध्यम से दी जा सकेंगी शिकायतें

शहर के अलावा ग्रामीण अंचल के लोग फिलहाल जनसुनवाई में शिकायत नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर ने प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई स्थगित करते हुए उसके स्थान पर एक शिकायत पेटी लगाई है, जिसके माध्यम से फरियादी शिकायत कलेक्टर या अन्य संबंधित अधिकारी तक भेज सकेंगे।
500 रुपए का लगेगा जुर्माना व दुकान 24 घंटे के लिए होगी सील

आमजन यदि बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पाया जाता है तो उस पर 100 रुपए का जुर्माने के अलावा अस्थाई जेल भेजा जा सकता है। वहीं दुकानदार या व्यापारी द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत काम नहीं करने पर 500 रुपए जुर्माने के अलावा २४ घंटे के लिए उसकी दुकान सील किए जाने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को दुकानों और प्रतिष्ठान के बाहर ग्राहकों के लिए गोले बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। बैंक, बीमा तथा अन्य संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराए जाने की जिम्मेदारी शाखा प्रबंधकों को दी गई है।
सचिवों-सीएमओ को बाहर से आने वालों की लेनी होगी जानकारी

जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिवों को बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित करनी होगी। इतना ही नहीं कलेक्टर ने उपरोक्त सचिवों को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को नजदीकी फीवर क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र में भेजकर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भिजवाने के उपरांत संबंधित व्यक्ति की जानकारी कोरोना कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम को देंगे। आवश्यक होने पर मरीज के होम आइसोलेशन अथवा होम क्वॉरंटीन की व्यवस्था कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसी तहर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आने वालों की जानकारी सीएमओ संधारित करेंगे।
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