जिले को दस दिसम्बर को मिलेगा जिला प्रमुख

चुनाव के लिए 1962 मतदान केन्द्र बनाए

<p>District will get district head on December 10 in bhilwara</p>
सुरेश जैन
भीलवाड़ा।
जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने क्षेत्रों को टटोलना शुरू कर दिया है। जिले में चार चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि 23 नवंबर को पहले चरण में जिले की बिजौलिया, मांडलगढ़, कोटड़ी व जहाजपुर पंचायत समितियों में, २७ नवम्बर को दूसरे चरण में शाहपुरा, बदनोर, हुरड़ा व बनेड़ा मे, १ दिसम्बर में तीसरे चरण में करेड़ा, मांडल व आसीन्द में, ५ दिसंबर को चौथे चरण में रायपुर, सुवाणा तथा सहाड़ा पंचायत समिति में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तक 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। १४ पंचायत समिति के २५४ सदस्यों व ३७ जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए जिले में कुल १९६२ मतदान केन्द्र बनाए गए है।
इस प्रकार रवाना होंगे मतदान दल
प्रथम चरण के लिए 22 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 26 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 30 नवंबर, चौथे चरण के लिए 4 दिसंबर को मतदान दलों की रवानगी होगी। मतदान सुबह 7.30 बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह जिला मुख्यालय पर होगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा।
चुनाव खर्च समय सीमा तय
जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी की चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि पंचायत समिति के लिए 15 हजार रूपए की सीमा निर्धारित की गई है।
चुनाव की यह रहेगी प्रक्रिया
जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रमुख, उप प्रधान के चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण 11 बजे तक किया जा सकेगा। सवेरे 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। दोपहर एक बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोपहर एक बजे के तत्काल बाद चुनाव चिन्ह्वों का आवंटन कर अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। आवश्यक होने पर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शाम पांच बजे से या मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना का परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपए, चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की ओर से चुनाव के दौरान वाहनों व लाउड स्पीकरों के उपयोग, कट आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित के लिए आयोग के 2 सितंबर का आदेश प्रभावी होगा।
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