सोमवार तक इस मामले का नियमों के अनुसार कोई हल निकाल लेंगे। सरपंच के विरोध में चार, जबकि पक्ष में तीन पंच हैं। अगर गांव में सहमति बनती है तो सरपंच की अगुवाई में काम किए जाएंगे। नहीं तो प्रबंधक लगाकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रबंधक लगाने पर वैसे तो हाईकोर्ट की मनाही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो पंचों की सहमति से यह निर्णय लिया जाएगा।
संजीव शर्मा, डीडीपीओ