अगर आप एक जनवरी, 2021 को 18 साल के हो रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, जरूर पढ़ें

वोटर सूचियों के विशेष संशोधन में अहम भूमिका निभाएगा टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1950

<p>पंजाब में युवाओं को वोटर बनाने का अभियान</p>
बठिंडा/चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2021 को वोटर के तौर पर नाम दर्ज करवाने के लिए योग्य होने वाले योग्य वोटरों के नाम दर्ज करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा वोटर फोटो सूची में विशेष संशोधन करने सम्बन्धी प्रक्रिया का शेड्यूल तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया से नागरिकों को अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने और वोटर सूची के विवरणों की तस्दीक करने का मौका मिलेगा। मौजूदा कोविड संकट के मद्देनजऱ टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1950 वोटर सूचियों के विशेष संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1 जनवरी, 2021

वोटर सूचियों को दुरुस्त करने और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में दर्ज किये जाने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हर साल के आखिर में विशेष संशोधन किया जाता है। वह लोग जो अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सके और वोटर सूचियों में जिनके विवरणों में त्रुटियां हैं या किसी अन्य हलके में प्रवास कर चुके हैं, योग्यता की तारीख 01 जनवरी, 2021 से सूची की विशेष संशोधन का प्रयोग कर सकते हैं।1 जनवरी, 2021 को जिनकी आयु 18 साल की पूरी हो चुकी है, वे वोटर बन सकते हैं।
ये है कार्यक्रम

31अगस्त, 2020 तक ऑनलाइन /ऑफलाइन प्राप्त किये फार्मों को वोटर सूची में शामिल किया जायेगा। सूची 16 नवम्बर 2020 को जारी की जायेगी। दावे और आपत्तियां 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त की जाएंगी। 21.11.2020, 05.12.2020 और 06.12.2020 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
इस तरह बन सकते हैं वोटर

मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस. करुणा राजू बताया कि ‘बूथ स्तर अधिकारी (बी.एल.ओ.) भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों के तौर पर काम करते हैं। वह अपने क्षेत्र की वोटर सूचियों के प्रबंधन के लिए जि़म्मेदार हैं क्योंकि वह भारतीय चुनाव आयोग की तरफ़ से तस्दीक के लिए एकमात्र ज़रिया हैं परन्तु कोविड -19 के चलते कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए हम प्रौद्यौगिकी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने और इस प्रोग्राम को और मज़बूत और कारगर बनाने का फ़ैसला किया है।’ नागरिक अपने चुनाव विवरणों की टोल फ्री हेल्प लाइन नं. 1950, मोबाइल ऐप, (वोटर हेल्पलाइन), नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन तस्दीक कर सकते हैं। इसके अलावा, वह कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जा सकते हैं या भरे गए फार्म की कॉपी बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। नागरिक अपने विवरणों को प्रमाणित कर सकते हैं और किसी अधिकारित दस्तावेज़ – आधार कार्ड, स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक, सेवामुक्त कर्मचारियों का पेन्शन दस्तावेज़ (फोटो समेत), केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम और रोजग़ार मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, चुनाव अमले द्वारा जारी प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप या चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित अन्य दस्तावेज़ जमा करवा कर वोटरों के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
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