ये है समय सारिणी
इस सम्बन्धी जानकारी देते मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि विज्ञापन देने सम्बन्धी नयी समय सारिणी के अनुसार सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से अलग-अलग तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी तीन-तीन बार विज्ञापन चलाया जाना है। इन विज्ञापनों का प्रकाशन सबसे पहले नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख़ से चार दिन पहले, दूसरी बार नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की तय आखिरी तारीख़ से 5 से 8 दिनों के दौरान और तीसरी और आखिरी बार चुनाव प्रक्रिया के 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार समाप्ति वाले दिनों के दौरान करवाया जाना है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि विज्ञापन देने सम्बन्धी नयी समय सारिणी के अनुसार सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से अलग-अलग तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी तीन-तीन बार विज्ञापन चलाया जाना है। इन विज्ञापनों का प्रकाशन सबसे पहले नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख़ से चार दिन पहले, दूसरी बार नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की तय आखिरी तारीख़ से 5 से 8 दिनों के दौरान और तीसरी और आखिरी बार चुनाव प्रक्रिया के 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार समाप्ति वाले दिनों के दौरान करवाया जाना है।
निर्विरोध चुना तो भी विज्ञापन देना होगा
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है और उसका भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे टिकट देने वाली पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से आयोग द्वारा जारी नयी समय-सारणी के अनुसार अखबारों और टीवी चैनल पर विज्ञापन दिया जाना है।
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है और उसका भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे टिकट देने वाली पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से आयोग द्वारा जारी नयी समय-सारणी के अनुसार अखबारों और टीवी चैनल पर विज्ञापन दिया जाना है।