उम्मीदवारों को अखबारों-टीवी पर आपराधिक मामलों का विज्ञापन देने के लिए नई समय-सारिणी

भारतीय चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को तीन बार विज्ञापन देने का निर्देश जारी किया है

<p>Central Election Commission </p>
चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी करके लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा चुनाव लडऩे के इच्छुक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने पूरे आपराधिक मामलों या जिन मामलों में उनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जा चुकी है, के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। 10 अगस्त, 2018 और 6 मार्च 2020 को जारी हिदायतें की रोशनी में विज्ञापन देने सम्बन्धी प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुये पत्र जारी किया है।
ये है समय सारिणी
इस सम्बन्धी जानकारी देते मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि विज्ञापन देने सम्बन्धी नयी समय सारिणी के अनुसार सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से अलग-अलग तौर पर उस क्षेत्र के बड़े अखबारों में तीन-तीन बार और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी तीन-तीन बार विज्ञापन चलाया जाना है। इन विज्ञापनों का प्रकाशन सबसे पहले नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख़ से चार दिन पहले, दूसरी बार नामांकन सम्बन्धी पत्र वापस लेने की तय आखिरी तारीख़ से 5 से 8 दिनों के दौरान और तीसरी और आखिरी बार चुनाव प्रक्रिया के 9वें दिन से लेकर चुनाव प्रचार समाप्ति वाले दिनों के दौरान करवाया जाना है।
निर्विरोध चुना तो भी विज्ञापन देना होगा
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है और उसका भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे टिकट देने वाली पार्टी और उम्मीदवार की तरफ से आयोग द्वारा जारी नयी समय-सारणी के अनुसार अखबारों और टीवी चैनल पर विज्ञापन दिया जाना है।
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