बड़वानी

फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, बड़वानी में धारा 144 लागू

बड़वानी की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

बड़वानीMar 19, 2021 / 12:37 am

Amit Onker

corona

बड़वानी. समीप प्रदेश महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना प्रभावित रोगियों की संख्या के मद्देनजर और शासन के आदेशानुसार संपूर्ण बड़वानी की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। जिले में जागरुकता के लिए पुन: रोको-टोको अभियान चलाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मॉस्क लगाने के नियम का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

धारा 144 के तहत लोग घरों के बाहर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। साथ ही आगामी दिनों में लगने वाले भौंगर्या के तहत ग्रामों में मास्क व दूरी के नियम पालन के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। शहरी व नगरीय क्षेत्रों में कचरा वाहनों के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व ग्राहकों को सामग्री लेन-देन के दौरान मास्क-दूरी के साथ सैनेटाइजन का अनिवार्य रुप से उपयोग करना होगा। एसपी और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। बसों में दूरी का पालन व सैनेटाइजर-मास्क का उपयोग करना होगा।

महाराष्ट्र सीमा पर मुख्य फोकस

प्रशासन का फिलहाल जिले के महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल, खेतिया में मुख्य फोकस है। महाराष्ट्र से आए लोगों की पहचान कर उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की आवश्यक रूप से सलाह दी जाएगी। ताकि कोरोना पीडि़त की पहचान सुनिश्चित हो सकें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों के जरिये कराया जाएगा।
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