शाखा प्रबंधक ने बताया कि अदालत में अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, एवं बीमारी आदि विशेष परिस्थितियों के कारण ऋण नहीं चुका पाये ऋणियों के समझौते के माध्यम से ऋण खाते का निपटान का अंतिम अवसर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि अदालत में पात्र एनपीए खातों में ब्याज राशि में आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी। ऋणियों की ओर से एक मुश्त राशि जमा नहीं करवाने की स्थिती में अदालत के दौरान समझौता राशि का 10 से 30 प्रतिशत जमा करवाने वर शेष समझौता राशि जमा कराने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय रहेगा।